रेल मंत्रालय 1 जून से 200 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। ये ट्रेनें श्रमिक स्पेशल ट्रेनों और स्पेशल ट्रेनें के अलावा होंगी। 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों से पहले दिन 1.45 लाख से भी अधिक यात्री सफर करेंगे। ये ट्रेनें नियमित ट्रेनों की तर्ज पर हैं। ये पूरी तरह से आरक्षित ट्रेनें हैं जिनमें एसी और नॉन एसी दोनों ही तरह की श्रेणियां या कोच हैं। जनरल कोच में बैठने की जगह आरक्षित है।

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि ट्रेन में कोई अनारक्षित कोच नहीं होगा। भारतीय रेलवे के तरफ से 12 मई से 30 स्पेशल राजधानी प्रकार की ट्रेनों को चलाया जा रहा है,इन ट्रेनों के लिए निर्देश संशोधित कर दिए गए हैं। 1 जून से कुल 230 ट्रेनों चलेंगी। सभी 230 स्पेशल ट्रेनों की अग्रिम आरक्षण की अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन किया गया है। इन सभी 230 ट्रेनों में पार्सल और सामान की बुकिंग की अनुमति होगी। 29 जून 2020 से तत्काल टिकट की बुकिंग यात्रा के लिए की जा सकती है।

यात्रा के नियम-

1. सभी यात्रियों को प्रवेश के समय और यात्रा के दौरान फेस कवर/मास्क पहनना होगा।

2. यात्रि‍यों को ट्रेन रवाना होने से 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा, ताकि स्टेशन पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो सके। केवल उन्‍हीं यात्रियों को ही सफर करने की अनुमति होगी जिनमें कोविड रोग का कोई भी लक्षण नहीं होगा।

3. यात्रीगण सामाजिक दूरी का पालन करेंगे।

4. अपने गंतव्य पर पहुंच जाने पर सफर करने वाले यात्रियों को उन स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जो गंतव्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

टिकट रद्द करना औऱ किराया वापसी के नियम-

रेलवे यात्रीयों के लिए टिकट रद्द करना और किराया वापसी के नियम, 2015 लागू होंगे. यदि किसी यात्री को काफी बुखार होने या कोविड-19 के लक्षणों के कारण यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो वैसी स्थिति में किराया वापसी लागू रहेगी. यदि किसी यात्री को स्टेशन पर स्क्रीनिंग कं दौरान बुखार या कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं, तो कन्फर्म टिकट होने के बावजूद उसे यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी. इस स्थिति में यात्री को पूर्ण किराया वापसी निम्नानुसार होगी.

1. पीएनआर के आधार पर, जिसमें केवल एक ही यात्री हो।

2. एक पार्टी टिकट के आधार पर, यदि एक यात्री सफर करने के लिए अयोग्य पाया जाता है और उसी पीएनआर वाले अन्य सभी यात्री भी सफर नहीं करना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में सभी यात्रियों के लिए पूर्ण किराया वापसी की अनुमति दी जाएगी।

3. एक पार्टी टिकट के आधार पर, यदि एक यात्री सफर करने के लिए अयोग्‍य पाया जाता है। हालांकि, उसी पीएनआर वाले अन्य यात्री सफर करना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में उस यात्री का पूरा किराया वापस कर दिया जाएगा जिसे यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई थी।