लॉकडाउन के बाद उद्योग जगत को पटरी पर लाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित MSME सेक्टर से जुड़े उद्यमियों को लोन देना शुरू कर दिया। केंद्र सरकार के तरफ से आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद गुरुवार को योगी आदित्यनाथ ने MSME सेक्टर से जुड़े 56,754 उद्यमियों को 2002 करोड़ रुपये के कर्ज का वितरण किया।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में MSME सेक्टर की सर्वाधिक यूनिटें हैं और लगभग 3 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस सेक्टर से जुड़े हैं। आदित्यनाथ के मुताबिक इस घोषणा से करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा।

योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी कि 14 मई 2020 से रोजगार संगम ऑनलाइन मेले का आरंभ किया जा रहा है। इस ऑनलाइन मेले के जरिए MSME सेक्टर से जुड़े उद्यमी ऑनलाइन कर्ज के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अगर आपको ऑनलाइन लोन चाहिए तो ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन लोन आवेदन करने के लिए MSME Sathi Loan App (लिंक-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.msme.sathi) डाउनलोड करें या diupmsme.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

एप के आइकॉन का स्क्रीनशॉट

2000 करोड़ रुपये तक के लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन प्रक्रिया 14 मई से 20 मई तक स्वीकार की जाएगी। इस योजना के तहत MSME सेक्टर से जुड़े उद्योगों को लोन देकर व्यापार में बढ़ावा और मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायक होगा। यह योजना यूपी की बेपटरी पर हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की दिशा में काम करेगा।

 

MSME लोन योजना के अंतर्गत यूपी सरकार के तरफ से उद्यमियों को अभी 4 योजना की शुरुआत की गई है।

1. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
2. एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना
3. एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना
4. विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना

आइए जानते है इन योजनाओं के बारे में

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारो को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित है। योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु रु० 25.00 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु रु० 10.00 लाख तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध करायें जाने का भी प्रावधान है जो कि उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रु० 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रु० 2.50 लाख है। इस हेतु अभ्यर्थी को उ0प्र0 का मूल निवासी एवं हाई स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा वह किसी भी वित्तीय संस्थान से चूककर्ता(डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए। योजनान्तर्गत गठित जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को बैंक प्रेषित कर ऋण स्वीकृत एवं वितरित कराया जाता है।

आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करिए-
http://diupmsme.upsdc.gov.in/login/Registration_Login

एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना

प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारो को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना संचालित है। योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु रु० 25.00 लाख तक की परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रू 6.25 लाख, जो भी कम हो तक की वित्त पोषण सहायता प्रदान की जाएगी। योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु रु० 50.00 लाख तक की परियोजना लागत का 20 प्रतिशत या अधिकतम रू 6.25 लाख, जो अधिक हो तक की वित्त पोषण सहायता प्रदान की जाएगी। योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु रु० 150.00 लाख तक की परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम रू 10 लाख, जो अधिक हो तक की वित्त पोषण सहायता प्रदान की जाएगी। योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु रु० 150.00 लाख से अधिक की परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम रू 20 लाख, जो अधिक हो तक की वित्त पोषण सहायता प्रदान की जाएगी। इस हेतु अभ्यर्थी को उ0प्र0 का मूल निवासी एवं हाई स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा वह किसी भी वित्तीय संस्थान से चूककर्ता(डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए। योजनान्तर्गत गठित जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को बैंक प्रेषित कर ऋण स्वीकृत एवं वितरित कराया जाता है।

आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करिए-
http://diupmsme.upsdc.gov.in/login/Registration_Login

एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना

प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारो को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य सेएक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना संचालित है। कौशल विकास और टूल-किट वितरण योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में ओ.डी.ओ.पीउत्पादों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कुशल कार्यबल की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके अतिरिक्त, योजना के अन्तरगत कारीगरों / श्रमिकों को प्रासंगिक उन्नत टूल-किट का वितरण किया जायेगा। जो कारीगर पहले से ही कुशल हैं, उन्हें RPL (Recognition of Prior Learning) के माध्यम से आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें संबंधित क्षेत्र कौशल परिषदों (S.S.Cs) के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा। अकुशल कारीगरों को 10दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांतइन कारीगरों को आर.पी.एल के तहत प्रमाणित किया जाएगा। सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान रू 200/- प्रति दिन का मानदेय मिलेगा।

आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करिए- http://diupmsme.upsdc.gov.in/login/Registration_Login

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना,उ0प्र0

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र कारीगरों के विकास के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना चालू की गई है। इसके अंतर्गत इन लोगों को टोकरी बुनकर, कुम्हार, लोहार, राजमिस्त्री, दर्जी, बढ़ई, नाई, हलवाई, मोची व सुनार आदि ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कराया जाएगा। छह दिनों चलने वाली ट्रेन‍िंंग का सारा खर्च सरकार उठाएगी। फिलहाल जिले में जिला उद्योग केंद्र की ओर से ऐसे बेरोजगारों से आवेदन मांगे गए हैं। उनका चयन होने के बाद उन्हें प्रशिक्षण देकर अपने पैरों पर खड़ा करने के प्रयास किए जाएंगे। जनपद में इसके लिए ढाई सौ लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।

आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करिए-
http://diupmsme.upsdc.gov.in/login/Registration_Login