कोरोना महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को दुकानों को खोलने की अनुमति दी थी। लेकिन आज (शनिवार) को अपने पुराने आदेश पर स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें कहा गया है कि लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोलने की इजाजत है लेकिन शहरी क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल, कॉम्पलेक्स, रेस्टोरेंट आदि पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा शराब की दुकानें भी नहीं बन्द ही रहेंगी।
गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी किये गए इस निर्देश में लिखा है कि ‘जिन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों, ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है वहां इन दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।’ जो दुकानें खोली भी जाएंगी वो केवल इस शर्त पर कि दुकानों पर केवल 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे और उन्हें मास्क पहनने के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।