Yogi adityanath

उत्तर प्रदेश में अब गोवध पर 3 से 10 साल की सजा होगी। योगी सरकार ने अध्यादेश जारी करते हुए गोवंश को रोकने के लिए गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश 2020 में परिवर्तन किया है। नए अध्यादेश के मुताबिक़ गोवंश के अंग-भंग करने पर 1-7 साल की सजा और 1 से 3 लाख तक का जुर्माना होगा। वहीं गोवध करने वालों को 3 से 10 साल की सजा और 5 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी थी तभी इस कानून के परिवर्तित करने की बात कही जा रही थी।

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