अनलॉक 1.0 के लिए गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन्स जारी दी है। यह गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी की गयी हैं। नई गाइडलाइंस में आठ जून के बाद धार्मिक स्थल खोलने की इजाज़त होगी लेकिन कुछ दिशा-निर्देशों के साथ। इसके साथ ही कुछ शर्तों के साथ
होटल, रेस्टोरेंट और मॉल भी खोलने की अनुमति होगी।स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला मंत्रालय ने राज्य सरकारों को दिया है। राज्य के हालात देखकर राज्य सरकारें इसपर फैसला लेंगी।
जारी की गयी गाइडलाइंस में देशभर में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा और आठ जून से शॉपिंग मॉल, सैलून खोलने पर मंजूरी दी गयी है।