1 मई को गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को 14 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। अब लॉकडाउन 17 मई तक चलेगा। मंत्रालय द्वारा क्या-क्या चीज़ें प्रतिबंधित रहेंगी इसकी लिस्ट जारी की गई है।

लॉकडाउन में क्या-क्या प्रतिबंधित रहेगा?

1. सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सख्ती से प्रतिबंध जारी रहेगा।
2. सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत निषेध आदेश (कर्फ्यू) जैसे कानून के उचित प्रावधानों के अंतर्गत आदेश जारी करने को कहा गया है।
3. सभी जोन में 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक जरूरतों और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर ही रहना होगा।
4. रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में बाह्य रोगी विभागों (ओपीडी) और मेडिकल क्लीनिकों को सामाजिक दूरी के नियमों के पालन और अन्य सुरक्षा सावधानियों के साथ परिचालन की अनुमति होगी, हालांकि कंटेनमेंट वाले जोन में इसकी अनुमति नहीं होगी।

गतिविधियां जिनकी स्वीकृति दी गयी है?

1. रेड जोन वाले जिलों में स्वीकृत गतिविधियों के लिए लोगों को वाहनों की आवाजाही को अनुमति है। जिसमें चार पहिया वाहनों में अधिकतम 2 लोगों (चालक के अलावा) का होना और दोपहिया वाहन पर पीछे की सीट पर कोई सवारी नहीं बिठाने की शर्त शामिल है।
2. विशेष आर्थिक क्षेत्रों, निर्यात केन्द्रित इकाइयों (ईओयू), औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक नगरों जैसे शहरी क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सीमित पहुंच के साथ स्वीकृति दी गयी है।
3. दवाओं, मेडिकल डिवाइस, उनसे जुड़े कच्चे माल और मध्यवर्ती सामानों सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयां; सामाजिक दूरी के साथ जूट उद्योग; और पैकेजिंग सामग्री की विनिर्माण इकाइयां शामिल हैं।
4. शहरी क्षेत्रों में आने वाली सभी एकल दुकानों, पड़ोस (कॉलोनी) की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को आवश्यक और गैर आवश्यक के अंतर के बिना खोलने की अनुमति दी गयी है।
5. निजी कार्यालय आवश्यकता के आधार पर 33 प्रतिशत क्षमता के साथ खोल सकेंगे और बाकी घर से काम भी कर सकते हैं।
6. सभी सरकारी कार्यालय उप सचिव और उससे ऊपर के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे। 33 प्रतिशत तक कर्मचारी जरूरत के आधार पर काम करना होगा।
7. रक्षा एवं सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पुलिस, पेंशन, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन और आपात सेवाएं, आपात प्रबंधन और संबंधित सेवाएं, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सीमा शुल्क, भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प, नेहरू युवा केन्द्र और नगर निकाय सेवाएं बिना किसी बंदिशों के काम करते रहेंगे; सार्वजनिक सेवाओं की डिलिवरी सुनिश्चित करनी होगी और इन उद्देश्यों के लिए आवश्यक संख्या में कर्मचारी लगाए जाएंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में किसकी अनुमति दी गयी है?

1. ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्यों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और ईंट-भट्टों सहित सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों की अनुमति दी गई है।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में वस्‍तुओं की प्रकृति के भेद के बिना, शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों की अनुमति दी गई है।
3. कृषि आपूर्ति श्रृंखला में सभी कृषि गतिविधियों, जैसे, बुवाई, कटाई, खरीद और विपणन परिचालन की अनुमति दी गई है।
4. अंतर्देशीय (इनलैंड) और समुद्री मत्स्य पालन सहित पशुपालन गतिविधियों को पूरी तरह से अनुमति दी गई है।
5. सभी प्रकार की बागान गतिविधियों को उनके प्रसंस्करण और विपणन सहित अनुमति दी गई है।
6. समस्‍त स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा कर्मियों और मरीजों को एयर एंबुलेंस के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करने सहित चालू रहेंगी।
7. वित्तीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खुला रहेगा, जिसमें बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, बीमा और पूंजी बाजार की गतिविधियां और ऋण सहकारी समितियां शामिल हैं।
8. बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रितों, महिलाओं और विधवाओं आदि के लिए गृहों के संचालन और आंगनवाड़ियों के कामकाज की भी अनुमति दी गई है।
9. सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे, बिजली, पानी, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, दूरसंचार और इंटरनेट तथा कूरियर और डाक सेवाओं को परिचालन की अनुमति भी दी गयी है।