गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को यह आदेश दिया गया कि सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ट्रकों और मालवाहकों की आवाजाही के लिए अलग-अलग पास की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें खाली ट्रक, इत्‍यादि भी शामिल होंगे।
साथ में यह भी कहा गया कि लॉकडाउन अवधि के दौरान देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए यह मुक्‍त आवाजाही बेहद आवश्यक है।

हालांकि इससे पहले गृह मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल 2020 को भी कोविड-19 से लड़ने के लिए लॉकडाउन उपायों पर दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि समस्‍त माल ढुलाई के लिए ट्रकों/मालवाहक को देश के विभिन्न हिस्सों में बिना किसी रुकावट के चलने की अनुमति होगी।

15 अप्रैल 2020 को जारी किये गए निर्देश।

इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिला अधिकारियों एवं फील्ड एजेंसियों को सचेत किया गया है। ताकि जमीनी स्तर पर कोई भी अस्पष्टता न हो, और बिना किसी रुकावट के ट्रकों और मालवाहकों की आवाजाही देश के विभिन्न हिस्सों में हो सके।