दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वह गरीब छात्रों को ऑनलाइन क्लास की सुविधा मुहैया कराने के लिए जरूरी गैजेट्स (लैपटॉप) और इंटरनेट पैक की सुविधा उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने कहा कि इन सुविधाओं के अभाव के चलते ये छात्र प्राथमिक शिक्षा से दूर हो रहे हैं।
जस्टिस मनमोहन और संजीव नरूला की बेंच ने गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को निर्देश देते हुए कहा, ये स्कूल शिक्षा का अधिकार (RTE) ऐक्ट 2009 के तहत छात्रों को ऐसी सुविधाएं मुहैया कराने के बदले राज्य से इसकी भरपाई की कीमत मांग सकते हैं।