दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स की फिल्म ‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ के प्रसारण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। केंद्र ने अपनी याचिका में कहा था कि यह फिल्म भारतीय वायुसेना की गलत छवि पेश कर रही है। केंद्र ने हाईकोर्ट से कहा, फिल्म ‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ से भारतीय वायुसेना की छवि को नुकसान कर रही है क्योंकि उसमें दिखाया गया कि बल मैं लैंगिक भेदभाव होता है।
जस्टिस राजीव शकधर ने केंद्र से पूछा कि ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लैटफॉर्म पर फिल्म रिलीज होने से पहले उसने अदालत से संपर्क क्यों नहीं किया और कहा कि अब इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि फिल्म पहले से ही स्ट्रीमिंग है।