योगी आदित्यनाथ

देश में कोरोना वायरस के चलते जारी किये गए लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई कदम उठाये जा रहे हैं। कैबिनेट ने बुधवार को पेट्रोल व डीजल पर लगने वाला वैट बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई जिसमें पेट्रोल पर 2 रुपये और डीजल पर 1 रुपये वैट बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट के अनुसार लॉकडाउन के कारण टैक्स कलेक्शन बहुत गिरा है और इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में देशी शराब की कीमत को भी 5 रुपये बढ़ा दिया है।

बुधवार को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वारियर्स को लेकर भी कई बड़े कदम उठाये। इसमें से एक उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 है जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गयी है। इसके अनुसार अगर कोरोना मरीज ने खुद को छिपाया तो एक से तीन साल तक की सजा हो सकती है।

अध्यादेश में निम्नलिखित प्रावधान शामिल होंगे:

1. स्वास्थ्य कर्मियों, पैरा मेडिकल कर्मियों, पुलिसकर्मियों, व स्वच्छता कर्मियों या किसी भी कोरोना वॉरियर से अभद्रता या हमला करने पर छह माह से लेकर सात साल तक की सजा का प्रावधान है इसके साथ ही पचास हजार से लेकर पाच लाख तक का जुर्माना देने का भी प्रावधान है।
2. चिकित्सकों, सफाईकर्मियों, पुलिसकर्मियों या अन्य किसी भी कोरोना वारियर्स पर थूकने या गंदगी फेंकने पर व आइसोलेशन तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही अगर कोरोना वॉरियर्स के ख़िलाफ़ किसी भीड़ को उकसाने या भड़काने का प्रयास किया गया तो उनपर भी नए क़ानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी और दो वर्ष से पांच वर्ष तक की सजा, पचास हजार से 2 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान होगा।
3. दो प्राधिकरण बनाये जाएंगे। एक राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनेगा जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री करेंगे। इसमें मुख्य सचिव सहित सात अन्य अधिकारी सदस्य भी शामिल होंगे। दूसरा तीन सदस्यीय जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा। जिसकी अध्यक्षता डीएम करेंगे।
4. अगर कोई कोरोना संक्रमित स्वयं को छिपाने की कोशिश करेगा तो उसे एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष की सजा के साथ 50 हाजार से एक लाख तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा।
5. कोरोना मरीज अगर जानबूझकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करेगा तो उसे 1 साल से 3 साल तक की सजा और 50 हजार से 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।