उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कफील खान पर से एनएसए हटाने का आदेश दिया गया है। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को तत्काल रिहा करने का आदेश भी दिया है।
पिछले कई महीनों से कफील खान जेल में बंद है। डॉ कफील खान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मथुरा जेल में बंद हैं। हाल ही में उनकी हिरासत 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई थी। पिछले करीब 6 महीने से रासुका के तहत कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) के तहत 13 फरवरी 2020 को कफील खान को अलीगढ़ जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर निरुद्ध किया गया है।