देशभर में कोरोना के मामलों लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में सोमवार को बिहार में लॉकडाउन की अवधि को फिर से बढ़ा दिया गया है। यह लॉकडाउन 6 सितंबर तक जारी रहेगा। पिछला आदेश 16 अगस्त तक के लिए जारी किया गया था जिसमें बिहार में धार्मिक स्थलों को बंद रखने, किसी भी तरह के भीड़भाड़ वाले धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक लगाने को कहा गया था। ये आदेश इसबार भी जारी रहेगा।
Restrictions imposed in the state extended till 6th September: Government of Bihar. #COVID19 pic.twitter.com/fib9xsgX5H
— ANI (@ANI) August 17, 2020
लॉकडाउन के दौरान जानें किसपर रहेगी पाबंदी:
1. केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंदर आने वाले सभी कार्यालय और सार्वजनिक निगम 50% कर्मियों के साथ काम करने की अनुमति दी गयी है।
2. व्यवसायिक और निजी संस्थानों को खोलने की अनुमति होगी। दुकानें भी खुले सकेंगी। इसका निर्धारण जिला प्रशासन करेगा कि दुकानें कब और कितने देर के लिए खोली जाएं।
3. उपरोक्त सभी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एक अहम शर्त होगी।
4. मॉल को खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है।
5. बैंक, आईटी सम्बंधित सेवाएं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, दूरसंचार, पेट्रोल पंप, बिजली उत्पादन आदि के साथ खाद्य, किराना और कृषि से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति दी गयी है।
5. बस सेवा को बन्द रखा जाएगा वहीं पर टैक्सी और ऑटो सेवा पहले की तरह ही चलेंगी। मालवाहक गाड़ियां और आवश्यक सेवाओं से जुड़े निजी वाहनों को इस्तेमाल किया जा सकेगा।
6. होम डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट खोले जा सकेंगे।
7. सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
9. जनभागीदारी वाले सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे। बिना किसी अपवाद के किसी भी धार्मिक मंडली की अनुमति नहीं होगी। स्टेडियमों को खोलने की अनुमति होगी लेकिन बगैर दर्शकों के।
10. पहले की ही तरह सभी चिकित्सा और आवश्यक सेवाएं खोली जा सकेंगी उनपर लॉकडाउन नहीं होगा।