लॉकडाउन की अवधि को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। यह लॉकडाउन 17 मई को खत्म होना था लेकिन कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन अब 31 मई तक बढ़ाया गया है। रविवार को गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गयी एडवाइजरी में बताया गया कि किन गतिविधियों पर इस लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंध रहेगा।
लॉकडाउन 4.O में जिन गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा और किन चीजों की होगी अनुमति:
1. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। घरेलू स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, घरेलू एयर एम्बुलेंस और गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त सुरक्षा कारणों से ही हवाई सेवा का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
2. मेट्रो रेल सेवाएं बन्द रहेंगी।
3. स्कूल, कॉलेज, शिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। लेकिन ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को अनुमति रहेगी।
4. होटल, रेस्टोरेंट और अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाएं बंद रहेंगी। जिन स्थानों का इस्तेमाल स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्यकर्मियों, दूसरे स्थानों पर फंसे लोगों और क्वारंटीन केंद्रों के तौर पर किया जा रहा है उन्हें खुलने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट को होम डिलिवरी करने की अनुमति भी होगी।
5. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिमनेजियम्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम जैसे सभी स्थान बंद रहेंगे।
6. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल से जुड़े हुए, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मित और अन्य भीड़ जमा करने वाले सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे। धार्मिक बैठकों पर प्रतिबंध रहेगा।
7. अंतरराज्यीय यात्रा के लिए वाहनों और बसों को अनुमति होगी लेकिन संबंधित राज्यों या केंद्रशासित प्रदेश की अनुमति लेने के बाद।
रेड, ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन:
1. गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गयी एडवाइजरी में ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन का निर्धारण खुद राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को करने के लिए कहा गया है। इसके निर्धारण के लिए उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बताए गए मानकों के आधार पर करना होगा।
2. रेड और औरेंज जोन में कंटेनमेंट और बफर जोन का निर्धारण जिला प्राधिकरण द्वारा जारी किये गए निर्देशों के मुताबिक किया जाएगा।
3. कंटेनमेंट जोन में केवल बेहद जरूरी गतिविधियों की इजाजत होगी। कंटेनमेंट जोन के अंदर या बाहर लोगों की आवाजाही न हो इस पर सख्त नजर रखी जाएगी। केवल मेडिकल इमरजेंसी होने पर या जरूरी सेवाओं और वस्तुओं की सप्लाई के लिए ही लोगों को बाहर निकलने की इजाजत होगी।
4. कंटेनमेंट जोन में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। हर घर पर नजर रखी जाएगी और आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा।
नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा:
1. शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए स्थानीय अधिकारियों को आवश्यकतानुसार आदेश जारी करने के लिए कहा गया है।
2. बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर पर रहने की सलाह दी गयी है। 65 साल से अधिक आयु के वृद्ध, बीमार लोग, गर्भवतियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी काम या स्वास्थ्य कारणों के अलावा घर पर रहने की सलाह दी गई है।
आरोग्य सेतु एप होगा अनिवार्य:
सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करने के लिए कहा गया है। और इसका प्रयोग अनिवार्य रहेगा। कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहां काम करने वाले सभी लोगों के फ़ोन में यह एप्प हो।
जिला प्राधिकरण को निर्देश दिए गए हैं कि सभी लोगों को आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करने और उसका इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करें।
सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह निर्देश दिए गए:
1. वह मेडिकल प्रॉफेशनल, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मियों और एंबुलेंस को राज्य के अंदर बिना किसी रोक-टोक के आने-जाने की अनुमति देंगे।
2. सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश खाली ट्रक समेत सभी प्रकार के मालवाहक ट्रकों और कारगो के अंतरराज्यीय आवागमन को अनुमति देंगे। कोई भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश इन्हें नहीं रोकेगा।