अरविंद केजरीवाल (स्त्रोत: ANI)

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, दिल्ली सरकार ने रविवार को बताया कि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 427 नए मामले सामने आए हैं। कुल मामलों की संख्या अब बढ़कर 4549 हो गयी है। दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस से 64 मौतें हुई हैं।

देश में लॉकडाउन की अवधि को 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब लॉकडाउन 17 मई को खुलेगा।इसके साथ ही रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा आने वाले 14 दिनों के लिए एक खाका पेश किया गया है। यह सारे निर्देश सोमवार से 14 मई तक दिल्ली में चलेंगे। केजरीवाल ने माना कि अब दिल्ली लॉक डाउन खोलने के लिए तैयार है। लेकिन, दिल्ली इस वक़्त रेड जोन में है। गृह मंत्रालय द्वारा जो भी निर्देश जारी किये गए हैं वो सभी सोमवार से दिल्ली में भी लागू हो जाएंगे।

किसकी अनुमति होगी?

1. सभी सरकारी दफ्तर और जरूरी सेवाओं वाले दफ्तर खुलेंगे। इसमें डिप्टी ऑफिसर से ऊपर तक का 100 फीसदी स्टॉफ और उससे नीचे तक केवल 33 फीसदी स्टाफ रहने की इजाज़त होगी।
2. फार्मा कम्पनीज और अन्य जरूरी सामान बनाने वाली सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुली रहेंगी।
3. पैकेजिंग मैटेरियल की यूनिट्स खुली रहेंगी।
4. ई-कॉमर्स एक्टिविटी में सिर्फ जरूरत के सामान की अनुमति है।
5. फाइनेंसियल सेक्टर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी सभी कंपनियां खुली रहेंगी।
6. कार में चालक के साथ तीन और बाइक पर एक व्यक्ति को जाने की इजाजत होगी।
7. शादी में 50 व्यक्ति और अंतिम यात्रा में 20 लोगों को जाने की इजाज़त होगी।
8. टेक्नीशियन, प्लंम्बर, सफाईकर्मी, धोबी, लांड्री व घर में काम करने वाले लोग काम कर सकेंगे।
9. आईटी कंपनियों को खोलने की इजाज़त होगी व उसके साथ। कॉल सेंटर, डेटा सेंटर, कोल्ड स्टोरेज खुलेंगे।
10. औद्योगिक क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां चलेंगी। मजदूरों को काम करने की जगह पर रूकने के लिए इंतजाम कम्पनी द्वारा करवाया जाएगा।

सेवाएं जो प्रतिबंधित रहेंगी:

1. गृह मंत्रालय के अनुसार सभी मॉल्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स व बड़े बाजार बंद रहेगे।
2. स्कूल, कॉलेज और कोचिंग के साथ सभी शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे।
3. ट्रेन, मेट्रो, बस और दूसरे सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे।
4. साइकिल, ऑटो, टैक्सी, कैब बंद रहेगी।
5. होटल और रेस्टोरेंट के साथ सैलून व स्पॉ भी बंद रहेंगे।
6. सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
7. 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग और 10 साल से नीचे बच्चे और गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी।
8. शाम 7 बजे से सुबह 7 तक बेहद जरूरी होने पर ही घर से निकल पाएंगे।